पंचायत
उत्तेजित करना या भड़काना ( INCITING), उकसाना (INSTIGATION), और धमकाना (THREATNING) सभी अपराध हैं!
लगाओ और जन जन को बताओ, जिसने भी वोट की सीढ़ी से इन्हें ऊपर चढ़ाया था वही भूल सुधारें!
अपराधिक गतिविधियों को प्रत्येक आर एस-राष्ट्र सर्वनाशी संघ और भाजपा का नेता या कार्यकर्ता अपना मौलिक अपराधिक अधिकार समझता है,
यह कहकर कि
"सैंईया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का" ?
ये है लोकतंत्र की सीढ़ी से ऊपर जाकर सत्ता पर कब्ज़ा करना और उस के बाद,लोकतंत्र,जनतंत्र या गणतंत्र और भारतीय संविधान को आर एस एस और भाजपाई सरकारों द्वारा हर प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मज़ाक उड़ाना।
©Mohammed Shamoon
#Panchayat