1)असंज्ञेय अपराध
असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमे पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारण्ट के बिना गिरफ्तार नही कर सकता है,
2)जमानतीय अपराध-जमानतीय अपराध साधारणतया सामान्य प्रकति के अपराध होते है।ऐसे अपराधों में अभियुक्त को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 (क) में जमानतीय अपराध की परिभाषा दी गयी है,
इसके अनुसार-
1) जो प्रथम अनुसूचित में जमानतीय अपराध के रूप में दिखाया गया हो,
2)जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया हो।
3जो अजमानतीय अपर
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